सिरोही। जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद ने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी नई गाइड लाईन में दिए गए दिशा-निर्देशों की सिरोही जिले में क्रियान्विति के लिए समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट एवं समस्त तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के उपायों की सम्पूर्ण क्रियान्विती के लिए उत्तरदायी होंगे।
अन्य सभी लाईन विभागों के अधिकारी निर्दिष्ट क्षेत्र में इन्सीडेन्ट कमाण्डर्स के अधीन कार्य करेंगे। इन्सीडेन्ट कमाण्डर्स विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि अस्पतालों के बुनियादी ढांचे के विस्तार एवं वृद्धि के लिए संसाधनों, श्रमिकों और सामग्री को जुढाने के लिए सभी प्रयास बिना किसी बाधा के जारी रहेंगे। इन्सीडेन्ट कमाण्डर्स यह सुनिश्चित करेंगे कि आदेश से छूट दी गयी सभी गतिविधियां तथा उनसे जुडी हुई आपूर्ति की शृंखला बिना किसी बाधा के काम कर रही है। बूथ लेवल अधिकारी तक की चुनावों को संचालित करने वाली अधिकारिक मशीनरी का उपयोग सूचना एवं संचार की सहायता के लिए किया जायेगा।
पूरी पुलिस मशीनरी वर्णित रोकथाम उपायों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण एवं निर्देशन में रहते हुए कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सहयोग प्रदान करेगी। जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद ने एक संशोधित आदेश जारी कर बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए सतर्क रहने एवं सावधानी बरतने के लिए जन-अनुशासन दिशा-निर्देशों की पालना में जिले के शहरी क्षेत्रों के लिए संयुक्त जांच दल एवं एन्टी कोविड टीमों का गठन भी किया गया है।
गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार एन्टी कोविड टीमें संयुक्त जांच दल के निर्देशन में अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करेगी। संयुक्त जांच दलों एवं एन्टी कोविड टीमों के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाए ताकि कोविड-19, उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया आदि की सख्त अनुपालना की जाए सके एवं कोविड उचित व्यवहार की पालना एवं टीकाकरण जन जागरण अभियान में सहयोग किया जा सके साथ ही उच्चाधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।
आमजन कोविड प्रोटाकोल की पालना सुनिश्चित करें-जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद ने समस्त नगरीय निकायों में रहने वाले व्यक्तियों तथा नगरीय निकायों एवं अधिसूचित मण्डीयों में जाने एवं आने वालों के लिए सभी व्यक्तियों , चाहें वे किसी भी कारण या अधिकार के तहत चल रहें हो, ( जैसे कि सडक, अस्पताल, कार्यालय, बाजार आदि में ) को अनिवार्य रूप से 3 लेयर मास्क या कपडे का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अपने निजी और सरकारी वाहन में घूमने वाले किसी भी व्यक्ति को इस मास्क को अनिवार्य रूप से पहनना होगा। किसी भी साइट, कार्यालय, कार्य स्थल पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को उपर बनाए अनुसार मास्क पहनना होगा।
ये मास्क केमिस्ट के पास उपलब्ध मानक मास्क हो सकते है या घर पर बनाए हुए वाॅशबल (धोने योग्य) मास्क हो सकते है और उन्हें धोने और किटाणु रहित करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है। यह नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि यह सुनिश्चित करें कि कार्यरत समस्त कर्मचारी परिसर के भीतर 3 लेयर मास्क या कपडे का मास्क पहने हुए हों। इस आदेश का उल्लघंन करने वाला कोई भी व्यक्ति आईपीसी की धारा 188 ( 1860 का 48) के तहत दंडनीय होगा और कडाई से दंडित किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।