जयपुर। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विभागीय आदेश 29 सितम्बर 2017 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूचियों में जोड़ने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाये जाने के लिए सतत अपीलीय प्रक्रिया निर्धारित है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि बामनवास विधानसभा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अगर कोई पात्र व्यक्तियों के नाम सूची में जुड़ने से रह गये है तो उन्हें योजना के तहत जोड़ने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
खाचरियावास ने प्रश्नकाल में विधायक श्रीमती इन्द्रा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि बामनवास विधानसभा क्षेत्र बामनवास में विगत तीन वर्ष में खाद्य सुरक्षा की पात्रता रखने वाले किसी भी परिवार का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से नहीं हटाया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा में चयनित लाभार्थियों की आधार सीडींग के दौरान खाद्य सुरक्षा की पात्रता नही रखने वाले लाभार्थियों के नाम समय समय पर हटे है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विभागीय आदेश 29 सितम्बर 2017 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूचियों में जोड़ने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाये जाने के लिए सतत अपीलीय प्रक्रिया निर्धारित है।