सिरोही। अभावग्रस्त क्षेत्रों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुमोदित चारा डिपों की स्वीकृति जारी किये जाने के लिए जिला कलक्टर डाॅ. भंवर लाल को अधिकृत किया गया है।
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज. जयपुर द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के मानदण्डों के अनुसार पशु शिविर से बाहर के पशुओं के लिये चारा परिवहन अनुदान अभाव सम्वत् 2078 में सूखा से अभावग्रस्त क्षेत्रों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुमोदित चारा डिपों की स्वीकृति जारी किये जाने के लिए जिला कलक्टर डाॅ. भंवर लाल को अधिकृत किया गया है।
प्रभारी अधिकारी ( सहायता) अति0 जिला कलक्टर कालूराम खौड ने बताया कि चारा डिपों खोले जाने वाली एजेन्सी यथा-ग्राम पंचायत, ग्राम सेवा सहकारी समितियां, दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति द्वारा चारा डिपों खोले जाने के लिए आॅनलाइन आवेदन करने के लिये विभाग में रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् विभागीय एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। चारा डिपो के लिए आवेदन करते समय ग्राम सेवा सहकारी समितियां, दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां के पंजीयन प्रमाण-पत्र पीडीएफ फाॅर्मेट में अपलोड करना आवश्यक होगा। चारा डिपो स्वीकृति आदेश स्वीकृति किये जाने की तिथि से अभाव अवधि तक प्रभावी होगा