सिरोही। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2021 में एक जनवरी 2022 से लागू नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे लाभार्थी जो वर्तमान में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे है उनके लिए राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम से 3 माह का कौशल प्रशिक्षण एवं इसके पश्चात राजकीय कार्यालय में 4 घंटे प्रतिदिन की इन्टर्नशिप की अनिवार्यता की गई हैं। वे आशार्थी जिनके पास व्यवसायिक योग्यता/डिग्री है उन्हें प्रशिक्षण से छूट प्रदान की गई है ऐसे आशार्थी के लिए प्रतिदिन 4 घंटे राजकीय कार्यालय में इन्टर्नशिप करने की अनिवार्यता हैं।
यह जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि विभागीय वेबसाईट http:employment.livelihoods.rajasthan.gov.in पर योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध हैं। इस कार्यालय से मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के अन्तर्गत जो लाभार्थी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे है उन सभी को रोजगार कार्यालय द्वारा प्रार्थी के ई-मेल पर नवीन दिशा-निर्देशों तथा सहमति पत्र की जानकारी भिजवा दी गई है। अतः जिन आशार्थियों के पास व्यवसायिक योग्यता/डिग्री है तथा जो राजकीय कार्यालय में प्रतिदिन इन्टर्नशिप करना चाहते है वे 12 दिसम्बर 2021 तक कार्यालय के ईमेल पते deo.sir.emp@rajasthan.gov.in पर अपनी व्यवसायिक शिक्षा प्रमाण पत्र की डिग्री अथवा अंकतालिका की प्रति मय इन्टर्नशिप सहमति पत्र भिजवाये। जिससे पात्र आशार्थियों को एक जनवरी 2022 से राजकीय कार्यालयों में इन्टर्नशिप करने का अवसर प्रदान कर मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2021 के अन्तर्गत नवीन दरों पर देय बेरोजगारी भत्ते का लाभ प्रदान किया जा सके।
अनुजा निगम में ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित अंतिम तिथि 31 दिसम्बर
विभिन्न राष्ट्रीय निगमों के तहत् जिले में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, दिव्यांग वर्ग एवं अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों को जो गरीबी रेखा अथवा गरीबी रेखा की दुगनी आय सीमा तक जीवन यापन करने वाले परिवारों के व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसाय प्रारभ करने के लिए कम ब्याज दर पर 20 त्रेमासिक किश्तों में वापसी योग्य ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक ने बताया कि ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति आॅनलाईन अनुजा निगम के पोर्टल पर ई-मित्र या स्वयं की एस.एस. ओ. आई-डी के माध्यम से 31 दिसम्बर 2021 तक आवेदन कर सकते है। आवेदक द्वारा ऋण आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र की प्रति, आधारकार्ड की प्रति(जनआधार प्लेटफार्म से सत्यापन),आवेदक के स्वयं के द्वारा सत्यापित वार्षिक आय प्रमाण पत्र, किसी भी बैंक या अन्य संस्था से ऋण नहीं होने का स्वयं द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र एवं जन आधार से लिंक खाता संख्या पास बुक की प्रति इत्यादि।
उन्होंने विस्तृत जानकारी देकर बताया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वर्गः-वे प्रार्थी जो सफाई का कार्य करता हो जिनकी वार्षिक आय के लिये कोई सीमा नही है, आयु 18 से 60 वर्ष हो। महिला-समृद्धि लघु-साख वित्त/लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना-11, बकरी-पालन 50, महिला अधिकारिता/लघु व्यवसाय शहरी योजना-8, आॅटोरिक्शा 1, जीप-टेक्सी/शिफ्ट डिजायर/एक्सेंट-1, इलेक्ट्रीक बैटरी चलित रिक्शा-3, टेक्ट्रर मय ट्रोली-1, राशि 2.00 लाख तक की योजना-3, कृषि आधारित लघु-व्यवसाय योजना (सोलर लाइट व अन्य कृषिकार्य ) 2, कुल-80 लक्ष्य आवंटित। अनुसूचित जाति वर्गः-वे प्रार्थी जो अनुसूचित जाति वर्ग के हो जिनकी वार्षिक आय 3.00 लाख से अधिक ना हो, आयु 18 से 60 वर्ष हो।महिला समृद्धि, लघु ऋण वित्त/महिला किसान/शिल्प-समृद्धि/लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना-28, बकरी पालन योजना-28, लघु व्यवसाय शहरी-08, लघु व्यवसाय-3, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाइट व अन्य कृषि कार्य) -2, जीप टेक्सी/शिफ्ट डिजायर/एक्सेंट-2, डयेरी योजना-3, इलेक्ट्रीक बैटरी चलित रिक्शा-1, टेक्ट्रर मय ट्रोली-2, आॅटो रिक्शा योजना-1, कुल-78 लक्ष्य आवंटित। अनुसूचित जनजाति जाति वर्गः-वे प्रार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के हो जिन की वार्षिक आय शहरी क्षैत्र में 1,20,000/- एवं ग्रामीण क्षैत्र में 98,000/-आयु 18 से 60 वर्ष हो। आदिवासी महिला सशक्तिकरण/लघु व्यवसाय शहरी योजना-16, लघु व्यवसाय ग्रामीण-16, लघु व्यवसाय नई/डेयरी योजना-16, इलेक्ट्रीक बैटरी चलित रिक्शा योजना-1, आॅटो रिक्शा योजना-1, टेक्ट्रर मय ट्रोली-1, जीप टेक्सी/शिफ्ट डिजायर/एक्सेंट-1, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाइट व अन्य कृषि कार्य ) -1, कुल-53 लक्ष्य आवंटित। दिव्यांग वर्ग के लिए 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग हो जिनकी वार्षिक आय के लिये कोई सीमा नहीं है, आयु 18 वर्षसे 60 वर्ष हो। विभिन्न परियोजना के तहत् जिले में 09 दिव्यांग व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा । युवा स्वावलम्बन योजना के लिये आयु 18-45 एवं मानसिक विमंदता से संबंधित मामलो में आयु 18 से 14 वर्ष की गई है। अन्य पिछडा वर्ग -वे प्रार्थी अन्य पिछडा वर्ग के हो आय 3.00 लाख से अधिक ना हो, आयु 18 से 60 वर्ष हो।