जयपुर/पामेरा। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी की अनुशंषा एवं ग्राम पंचायत पामेरा की मांग पर जिला कलक्टर सिरोही ने ग्राम पंचायत पामेरा में डंपिंग यार्ड हेतु 2 बीघा भूमि आवंटित की।
ग्राम पामेरा में किस्म खालखद्दर की उपलब्ध 11 बीघा भूमि में से 2 बीघा जमीन डंपिंग यार्ड के लिए आवंटित की। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत पामेरा के कई ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल कुछ समय पूर्व राज्यसभा सांसद नीरज डांगी से मिला था। जहां उन्होंने ग्राम पंचायत पामेरा में डंपिंग यार्ड हेतु भूमि के संबंध में अपनी परेशानी बताई थी। जिस पर सांसद नीरज डांगी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित उपखंड अधिकारी रेवदर को इस पर प्रस्ताव तैयार कर जिला कलक्टर को स्वीकृति हेतु भेजने के निर्देश दिए गए थे। जिस पर स्थानीय उपखंड अधिकारी एवं कार्मिको ने त्वरित कार्यवाही कर प्रस्ताव आदि तैयार कर जिला कलक्टर सिरोही को भिजवाया।
जिला कलक्टर सिरोही ने भी मांग को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर 2 बीघा जमीन ग्राम पंचायत पामेरा हेतु डंपिंग यार्ड के आरक्षित घोषित की। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102ए के तहत ग्राम पंचायत को आवंटित 2 बीघा का उपयोग डंपिंग यार्ड के लिए ही किया जा सकेगा। इसका अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकेगा। गौरतलब है कि सांसद नीरज डांगी क्षेत्र में विकास कार्यो हेतु एवं जनसमस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वे क्षेत्र में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने में अग्रणीय रहते हैं। उन्होंने अधिकारियों से क्षेत्र की जनसमस्याओं को संवेदनशीलता के साथ में एवं त्वरित गति से निराकरण के लिए भी निर्देश दिए हैं।