सिरोही। राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक के लिए तीर्थो की राजकीय व्यय पर यात्रा के आवेदन जून माह के द्वितीय सप्ताह से 30 जून, 2022 तक आमंत्रित किए गए है।
जिला कलक्टर डाॅ भंवर लाल ने बताया कि देवस्थान विभाग राज. उदयपुर द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजनान्तर्गत वरिष्ठ नागरिकगण देवस्थान विभाग की वेबसाईट devsthan.rajasthan.gov.in पर हिन्दी में देवस्थान विभाग राज. में उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर स्वयं या ईमित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
पात्रता की शर्तेः- जिला कलक्टर ने आगे जानकारी देकर बताया कि आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हों एवं उसका जन्म एक अप्रैल, 1962 से पूर्व का हों। आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग राज. सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा का योजना का लाभ नहीं उठाया हों, इस आशय का स्वः घोषणा पत्र देना होगा। आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हों एवं किसी संक्रामक , मानसिक व संकामक , कुष्ठ रोग से ग्रसित नही हों। आवेदक के कोविड-19 टीकाकरण की दोनो डोज लगा होना स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त होगा। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ चिकित्साधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आवेदक प्रस्तावित यात्रा के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ्य एवं सक्षम है।
उन्होंने बताया कि जिन आवेदको द्वारा विगत वर्षो में आवेदन तो किया था लेकिन उनका यात्रा के लिए चयन नहीं हुआ वे भी आवेदन करने के पात्र होंगे। वे आवेदक जो विगत वर्षो में लाॅटरी में चयनित हो चुके थे , लेकिन स्वैच्छिक रूप से यात्रा में नहीं गए थे, वे पात्र नहीं होंगे। आवेदक अपने साथ जीवन साथी अथवा सहायक में से किसी एक को यात्रा में साथ ले जाने के लिए अनुमत होगा। आवेदक के जीवन साथी की उम्र 60 वर्ष से कम होने पर भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकेंगे। पति- पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन पति – पत्नी दोनो की आयु 75 वर्ष से अधिक होने की स्थिति में आयुक्त देवस्थान विभाग द्वारा सहायक अनुमत किया जा सकेगा। यात्रा मे सहायक को ले जाने की सुविधा तभी प्राप्त होगी जब वह आवेदक की आयु 70 वर्ष से अधिक है तथा उसने अकेले रेल यात्रा के लिए आवेदन किया हो। सहायक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए ।