सिरोही। जिला पर्यावरण समिति के अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने बताया कि भारत सरकार ने एक जुलाई, 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में प्रतिबंध की घोषणा कर दी गई है।
देश में प्लास्टिक कचरे से निपटने की काफी मांग को ध्यान में रखते हुए पाॅलिथिन बैग की मोटाई 50 से बढाकर 120 माइक्रोन कर दी गई है। पर्यावरण मंत्रालय के नये नियमों के अनुसार 30 सितम्बर 2021 से 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पाॅलिथिन बैग प्रतिबंधित हो जाएगे तथा 31 दिसम्बर, 2021 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई के पाॅलिथिन बैग पर प्रतिबंध लग जाएगा।
अभी देश में 50 माइक्रोन के पाॅलिथिन बैग मान्य है।
30 सितम्बर 2021 से गैर -बुना हुआ प्लास्टिक कैरीबैग 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम नहीं होगा। इसी प्रकार एक जुलाई, 2022 से पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया जाएगा, जिसमें प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया और पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री यथा प्लेंटे, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू,स्ट्राॅं, जैसी कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर आदि सम्मिलित है। कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
12 अगस्त 2021 से जारी अधिसूचना के बाद कैरीबैग, प्लास्टिक शीट या समान प्रकार की सामग्री या प्लास्टिक शीट और बहु-परतीय पैकेजिंग से बने कवर और पोलिस्टाइरीन और विस्तारित पोलिस्टारीन वस्तुओं सहित एकल प्रयोग के प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग को निषिद्व करने के संबंध में, जारी की गई कोई भी अधिसूचना, 12 अगस्त की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दस वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् लागू होगी।