जयपुर। निर्धारित प्रारूप को निःशुल्क उपलब्ध नहीं करवाया जाकर 10 अथवा 20 रूपये चार्ज लिया जा रहा है जो कि युआईडीआई की निर्धारित गाईडलाईन का उल्लंघन है।
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा जिले में अधिकृत आधार ऑपरेटर व सुपरवाईजर द्वारा युआईडीआई की निर्धारित गाईडलाईन का उल्लंघन करने पर विभागीय कार्यवाही की जाकर उनकी आईडी डि-रजिस्टर करने की कार्यवाही की जायेगी।
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) ने बताया कि यह संज्ञान में आया है कि रजिस्ट्रार, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अधीन नामांकन एजेंसी (राजकॉम्प सर्विसेस लिमिटेट) द्वारा जिले में अधिकृत कई आधार ऑपरेटर व सुपरवाईजर द्वारा आधार नामांकन व अद्यतन के लिए निर्धारित प्रारूप को निःशुल्क उपलब्ध नहीं करवाया जाकर 10 अथवा 20 रूपये चार्ज लिया जा रहा है जो कि युआईडीआई की निर्धारित गाईडलाईन का उल्लंघन है।
उन्होंने जिले के समस्त आधार ऑपरेटर व सुपरवाईजर को निर्देशित किया हैं कि वे आधार सेवा केन्द्र पर आधार नामांकन व अद्यतन के लिए निर्धारित प्रारूप को निःशुल्क उपलब्ध करवाने के साथ ही प्रपत्र भरने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा रेजीडेन्ट को पूरी रसीद जिसमें आधार ऑपरेटर के नाम मय हस्ताक्षर, निर्धारित शुल्क विवरण लिखा हुआ हो, सुपुर्द करना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों एवं युआईडीआई द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुरूप कार्य नहीं करने वाले आधार ऑपरेटर व सुपरवाईजर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए संबंधित की आईडी डि-रजिस्टर करने की कार्यवाही की जायेगी।