सिरोही। गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि संशोधन नियम 2021 के अन्तर्गत जिले की पात्र गौशाला में संधारित गौवंश के भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहायता राशि दिये जाने हेतु आवेदन ऑनलाइन एसएसओ आईडी के माध्यम से 5 मार्च तक किया जाना है।
तत्पश्चात गौशालाओं का संयुक्त भौतिक सत्यापन 6 मार्च से प्रारम्भ किया जाएगा जो 10 अप्रैल तक किया जावेगा। संयुक्त भौतिक सत्यापन पश्चात रिपोर्ट अपलोड 20 अप्रैल तक की जा सकेगी। इस बार सरकार ने गौशालाओं में 100 गौवंश संधारण करने वाली गौशालाओं एवं गौशाला को न्यूनतम एक वर्ष तक नियमित संचालन करने की आवश्यक पात्रता रहेगी।