सिरोही/मण्डार। जिला परिवहन अधिकारी नानजीराम गुलसर ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से 31 दिसम्बर, 2021 तक बकाया टैक्स (कर) वाले वाहनों पर ब्याज व शास्ति पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी गई है तथा खुर्दबुर्द या नष्ट हो चुके वाहनों पर भी तिथि से बकाया टैक्स (कर) एवं शास्ति या ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट के साथ पंजीयन निरस्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि खनिज विभाग द्वारा ई- रवाना के तहत बने भार वाहनों के चालाकों को परिवहन विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया था उन पर लगे जुर्माने पर 25 प्रतिशत से लेकर 99 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। इसी प्रकार कृषि उपयोग के लिए पंजीकृत टैक्टर-ट्रोली में अधिकतम जुर्माना राशि 7500 तक रहेगी। यह छूट 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी।
भार वाहनों के वर्ष 2022-23 का टैक्स जमा कराने के लिए वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कैश काउंटर जिला परिवहन कार्यालय सिरोही एवं कार संग्रहण केन्द्र मंडार पर 5000 से अधिक का टैक्स नकद राशि के रूप में 15 मार्च तक जमा करवा सकते है तथा अतिरिक्त कैश काउंटर राजकीय अवकाशों के दिन भी खुले रहेंगे।