जयपुर। ऋण व किसानों से फसल बीमा क्लेम में फर्जीवाड़ा करने के संबंध में जेठाराम चौधरी को 23 मार्च, 2022 को निलंबित कर दिया गया है तथा विभाग ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्व है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि बाड़मेर जिले की धीरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के निलंबित व्यवस्थापक जेठाराम चौधरी के विरूद्व अन्य जांच भी की जाएगी।
आंजना शून्यकाल में सदस्य हमीर सिंह भायल द्वारा इस संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऋण व किसानों से फसल बीमा क्लेम में फर्जीवाड़ा करने के संबंध में जेठाराम को 23 मार्च, 2022 को निलंबित कर दिया गया है तथा विभाग ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्व है। उन्होंने बताया कि प्रकरण में एक अधिकारी से निलंबित जेठाराम के विरूद्व जांच भी करवाई जाएगी। आंजना ने कहा ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए वर्तमान में व्यवस्था को ऑनलाईन भी कर दिया गया है। इससे पहले सहकारिता मंत्री ने अपने लिखित जवाब में बताया के जांच परिणामों के आधार पर धीरा ग्राम सेवा सहकारी समिति धीरा के तत्कालीन व्यवस्थापक जेठाराम के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील्स ) 1958 के नियम 16 के तहत उनके द्वारा बरती गयी अनियमितताओं के कारण विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए आरोप पत्र जारी किया गया था।
उन्होंने बताया कि आरोप पत्र जेठालाल को 6 अगस्त 2021 को तामील किया गया था। आरोप पत्र तामिली के बाद आरोपित व्यवस्थापक द्वारा आरोप पत्र का प्रतिउत्तर या लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर बैंक स्तर से दिनांक 21 अक्टूबर 2021 एवं 16 दिसम्बर 2021 को स्मरण पत्र जारी कर आरोप पत्र का प्रतिउत्तर या लिखित अभिकथन चाहा गया। परन्तु आरोपित द्वारा उक्त आरोप पत्र के संबंध में कोई प्रतिउत्तर या लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अभिकथन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण जेठाराम को बैंक के आदेश 23 मार्च 2022 द्वारा निलम्बित किया गया है।
उन्होंने बताया कि जेठाराम का विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25 मई 2016 में की गई अभिशंषा के आधार पर ऋण पर्यवेक्षक पद पर चयन किया गया था। उक्त चयन तिथि के समय पर जेठाराम के विरूद्ध बैंक स्तर पर किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही लम्बित नहीं होने के कारण उनका ऋण पर्यवेक्षक पद पर चयन किया गया था।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि उक्त समिति स्तर पर खरीफ, वर्ष 2004 का फसल बीमा क्लेम पर 488472.90 रूपये का कुल 107 किसानों का प्राप्त हुआ एवं रबी, वर्ष 2004-05 का फसल बीमा क्लेम समिति स्तर पर 369137.31 रूपये का कुल 292 सदस्यों का प्राप्त हुआ, जिसे संबंधित किसानों को भुगतान कर दिया गया।