मंडार। जब ज़िम्मेदार ही कहे कि सरकार की योजना फेल है तो बताओं फिर आमजन को लाभ कैसे प्राप्त होगा? सरकार की किसी भी योजना का अच्छा परिणाम तभी प्राप्त हो सकता है जब सरकारी कार्मिक दिल से काम करेंगे। वही उस योजना का सही प्रचार-प्रसार भी होना जरूरी हैं।
राजस्थान की संवेदनशील अशोक गहलोत सरकार ने बहुत अच्छी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लाई हैं। जिसका आम आदमी को अच्छा लाभ प्राप्त होगा, जरूरतमंद को स्वास्थ्य बीमा लाभ भी मिलेगा।
लेकिन मंडार में तो मंडार पटवारी हिम्मत सिंह इस योजना से जनता को लाभान्वित करने हेतु बिल्कुल ही सजग एवं तैयार नहीं देखे गए। पटवारीजी भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र मंडार पर खाली हाथ, हाथ हिलाते ही देखे गए। ना कोई लाल बस्ता दिखा कि जिससे जमीन की जानकारी प्राप्त हो और जनता को जमाबंदी नकल की प्रमाणित प्रति दी जा सकें। सवाल पूछने पर यही कहते रहे कि मेरे पास कोई आदेश नहीं हैं। लो सरकार को चाहिए कि पटवारीजी को आदेश जरूर देवे, ताकि आमजन तक लाभ पहुंचे।
वही सिरोही जिले के जिला कलक्टर दो दिन से लगातार इसी योजना पर बात कर रहे हैं, लेकिन पटवारीजी को तो आदेश चाहिए। आज मंडार में इसी उदासीनता एवं गैरजिम्मेदारी से लघु एवं सीमांत कृषक इस योजना में रजिस्ट्रेशन से वंचित रहे। जिम्मेदारों को चाहिए कि कार्मिकों पर नकेल कसे एवं योजना का सही प्रचार-प्रसार करावें।
जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना – पंजीकरण अभियान के लिए समस्त ब्लाॅक स्तर पर ग्रामीण व शहरी क्षैत्रो में वार्ड वाईज शिविर लगाने, इस योजना का प्रसार-प्रसार करने के लिए के साथ एक अप्रैल से रजिस्ट्रेशन प्रारभ करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है।
योजना पंजीकरण कराने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए जिला कलक्टर ने बताया कि
श्रेणी -1 (खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवार): ये लाभार्थी पूर्व में ही जनआधार कार्ड से जुडे हुए है। इनका पंजीयन नहीं किया जाना है।
श्रेणी -2 (सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार):- ये परिवार योजनान्तर्गत लाभान्वित है परन्तु इनके जनआधार कार्ड में 24 अंकों की परिवार पहचान संख्या की मैपिंग/सीडींग होना आवश्यक है। ऐसे परिवार सम्बंधित ई-मित्र केन्द्र पर जाकर उक्त परिवार पहचान संख्या की सीडींग करवाने पर योजना का लाभ ले सकेगे। इस हेतु किसी अन्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
श्रेणी- 3 (संविदा कार्मिक):-राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिकों,
श्रेणी-4 (लघु एवं सीमान्त कृषक) लघु एवं सीमान्त कृषक परिवार को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा।
इसी क्रम में श्रेणी-5 (अन्य परिवार) ऐसे परिवार जो उपरोक्त 4 श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार की मेडीक्लेम/मेडिकल अटेन्डेंस नियमों के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं है, वह 50 प्रतिशत प्रीमियम भुगतान कर योजना से जुड सकते है। इस श्रेणी के परिवारों को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाईन/ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा । उक्त रजिस्ट्रेशन हेतु लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड/जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है। पंजीकरण के दौरान ओ.पी.टी./बायोमेेट्रिक वैरिफिकेशन के माध्यम से परिवार का ई-प्रमाणीकरण किया जायेगा। इन लाभार्थियों द्वारा 850/- रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रीमियम राशि के रूप में सम्बंधित ई-मित्र के माध्यम से अथवा डिजिटल पैमेन्ट मोड से भुगतान करना होगा।
अब स्वास्थ्य बीमा सभी के लिए राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना द्वारा प्रदेश में हर परिवार को अस्पताल में भर्ती होने पर निःशुल्क इलाज के लिए 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए व सामाजिक आर्थिक जनगणना, 2011 के पात्र परिवारों, लघु व सीमांत कृषक व संविदाकर्मियों का पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार देगी। अन्य परिवार 850 रूपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर योजना से जुड़ सकते है।
इस योजना में मिलने वाले लाभ – चिह्नित सामान्य बीमारियों के लिये 50 हजार रूपये एवं गंभीर बीमारियों के लिये 4 लाख 50 हजार रूपये प्रतिवर्ष बीमा कवर मिलेगा। विभिन्न बीमारियों के 1576 पैकेज शामिल किये गये है। योजना से जुडे़ निजी एवं सरकारी अस्पतालों में लाभार्थी परिवार निःशुल्क उपचार ले सकते है। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले का और डिस्चार्ज के बाद पन्द्रह दिनों का चिकित्सा खर्च निःशुल्क पैकेज में शामिल है।
इस योजना से जुड़ने के लिए लाभार्थी को ई-मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवाना है अथवा हैल्थ डोट राजस्थान डोट जीओवी डोट इन पर खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन एक अप्रैल 2021 से प्रांरभ हो जाएगा और एक मई, 2021 से योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभान्वित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों को रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीे है।
रजिस्ट्रेशन के लिए इनमें से कोई एक – भामाशाह या जन-आधार कार्ड या जन-आधार संख्या या जन-आधार के रजिस्ट्रेशन की रसीद – और आधार कार्ड आवश्यक है। ऐसे परिवार जिनका जन आधार या भामाशाह नामांकन नहीं हुआ है उन्हें पहले जन-आधार नामांकन करवाना होगा। इसके बाद ही योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। योजना से जुड़ने के लिए 1 से 10 अप्रेल 2021 तक ग्राम पंचायत स्तर पर भी विशेष रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किए जा रहे है।