सिरोही। वैश्विक महामारी कोरोना की प्रथम व द्वितीय लहर में काल कलवित हुए व्यक्तियों के परिजनो यथा-अनाथ बालक/बालिका, विधवा महिला एवं विधवा महिला की 18 वर्ष तक की संतान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित मुख्यमंत्री कोरोना सहायता से लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना अन्तर्गत निम्न लाभ देय है।
प्रत्येक अनाथ बालक/बालिका को एक लाख रूपये तक की एकमुश्त अनुग्रह राशि, 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 2500 रू., 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रत्येक बालक/बालिका को 5,000,00 रूपये की एकमुश्त सहायता।
इसके अतिरिक्त कक्षा 12 तक निःशुल्क आवासीय/छात्रावास विद्यालय में शिक्षा। इसके पश्चात बालिका को महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश, बालक को अम्बेड़कर डी.बी.टी वाउचर योजना का लाभ एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगारी भत्ता।
विधवा महिला को 1,000,00 की एकमुश्त अनुग्रह राशि, आजीवन 1500 मासिक पेंशन तथा विधवा के बालक/बालिका को 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 1000 रूपये तथा 2000रू. एकमुश्त सहायता देय होगी।
सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सिरोही बाबुलाल गरासिया ने बताया कि मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना से 3 अनाथ बालक/बालिका, 50 विधवा महिलाए तथा 35 विधवा महिलाओं के 18 वर्ष तक के बालक/बालिका को एकमुश्त अनुग्रह राशि, मासिक पेंशन, मासिक पालनहार योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।