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सिरोही। जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने अलग-अलग आदेश जारी कर होम आईसोलेट किए गए व्यक्ति के लिए उसके घर पर अलग से कमरा उपलब्ध हो व ऑटो रिक्शा, होम डिलेवरी वाले, लोडिंग -अनलोडिंग करने वाले, राशन की दूकान वाले दूकानदारों आदि के लगातार सैम्पल लेने एवं जिले की चेकपोस्टों पर भी आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैम्पलिंग ली जाए।
जिला कलक्टर ने बताया कि पूर्व के आदेशानुसार उन ही व्यक्तियों को होम क्वारेंटाईन किया जाए, जिन के घर पर अलग से एक कमरा उपलब्ध हो, परन्तु इन स्थितियो में उक्त आदेश का उल्लघंन देखने को मिलता हैं। उन्होंने समस्त क्षेत्र के मेडिकल ऑफिसर ईचार्ज को निर्देर्शित किया है कि एएनएम के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि होम आईसोलेट किए गए व्यक्ति के लिए उसके घर पर अलग से कमरा है। उक्त कार्य मे लापरवाही होने पर संबधित मेडिकल ऑफिसर ईचार्ज जिम्मेदार होगे साथ ही इन्सीडेंट कमाण्डर को यह निर्देश दिए जाते है कि पीईईओ के माध्यम से मेडिकल किट देते समय ही यह सुनिश्चित कर ले कि कोविड संक्रमित के घर पर होम आईसोलेशन के लिए अलग से कमरा है। पर्याप्त स्थान नहीं होने पर उन्हे संस्थागत क्वारेन्टाइन सेंटर पर भेजा जाए।
जिला कलक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सभी खंड मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि ऑटो रिक्शा, होम डिलेवरी वाले, लोडिंग -अनलोडिंग करने वाले, राशन की दूकान वाले दूकानदारों आदि के लगातार सैम्पल लिए जाए ताकि कोविड संक्रमण को आगे फैलने से रोका जा सके। यदि कोई सैम्पल देने से मना करता है तो उसके विरूद्व आपदा प्रबधन अधिनियम में कार्यवाही की जाएगी। एवं उसे आगे उपरोक्त क्रियाकलाप करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले में मावल, मंडार चेक पोस्ट से प्रवेश करने वाले सिरोही जिले के प्रवासियों का आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैम्पलिंग चेक पोस्ट पर ही करवाना सुनिश्चित करें।