सिरोही। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने बताया की जिले के सभी सोनोग्राफी सेन्टर के प्रभारियों को पीसीपीएनडीटी मोबाईल ऐप इम्पेक्ट की जानकारी दी। उनको बताया की गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है।
इस दौरान उपस्थित सभी डॉक्टर को बताया कि अपने संस्थान पर लिंग परीक्षण का कार्य नही करे साथ ही अन्य को भी लिंग परीक्षण करवाने के लिए मना करें।
इस बैठक में उन्होंने बताया की पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एवं भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत/सूचना के लिए वाट्सअप नम्बर 9799997795 का जिले की आम जनता में एवं समस्त चिकित्सा संस्थानों पर प्रचार प्रसार किया जाए।
बैठक में डिप्टी सीएमएचओ डॉ. महेश गौतम, देवकिशन छंगाणी एवं निजी चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टर उपस्थित रहे।
(डॉ. राजेश कुमार)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सिरोही (राज.)