सिरोही। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने गृह विभाग,शासन सचिव, जयपुर के आदेश की अनुपालना में जिले में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए मानव जीवन की रक्षा/सुरक्षा को देखते हुए धारा 144, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिरोही जिले में निषेधाज्ञा लागू की है।
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य को खतरा लगातार बना हुआ है एवं इस खतरे से निवारण एवं बचाव के लिए शीघ्र निरोधात्मक उपाय वांछित है। जारी आदेशानुसार सिरोही जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर भीड इकट्ठी नहीं होे । सार्वजनिक स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाये रखने के आज्ञापक आदेश की पालना करेगा । ‘‘नो मास्क नो एन्ट्री’’ की सख्ती से पालना की जावेगी । सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकना निषिद्ध है साथ ही शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का सेवन निषिद्ध है । जिले के समस्त क्षेत्रों में सांय 6.00 बजे से प्रातः 5.00 तक रात्रिकालिन कर्फ़्यू रहेगा। बाजार एवं व्यावसायिक काॅम्प्लेक्स सांय 5.00 बजे बंद कर दिये जायेगें। वैवाहिक समारोह में अधिकतम 50 (बैण्ड बाजा वादकों को छोडकर) एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति की कोविड-19 प्रोटोकाॅल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगे । विवाह सम्बन्धी आयोजन की सूचना पूर्व में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को दी जावें। यदि कोई मैरिज गार्डन/स्थान कोविड-19 प्रोटोकाॅल के प्रावधानों का उल्लंधन करता पाया जाता हैं, तो उसकों एक सप्ताह के लिये सील कर दिया जाएगा। समस्त प्रकार के सार्वजनिक,सामाजिक, राजनैतिक, खेल,मनोरंजन,शैक्षणिक,सांस्कृतिक, धामिक समारोह/जुलूस/त्यौहारों/मेलों की अनुमति नहीं होगी। पूजा-अर्चना,इबादत आदि घर पर रहकर ही की जावें। धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा ही नियमित पूजा-अर्चना, इबादत आदि जारी रहेगी। जिन स्थलोें पर ऑनलाईन दर्शनों की व्यवस्था हैं, वह जारी रहेगी। सिनेमा हाॅल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं सामान स्थान बंद रखे जावेंगे। स्विमिंग पूल्स/जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी। समस्त शैक्षणिक/कोचिंग संस्थाए/लाईब्रेरीज बंद रहेगी। फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय हैं। इस मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए,सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर उचित जुर्माना लगाने जैसी कार्यवाही की जावें। सामाजिक दूरी बनाये रखने की पालना सख्ती से की जावें। दुकानों पर गोले बनाकर सोशल डिस्टेसिंग की पालना सुनिश्चित की जाएगी। यदि कोई दुकानदार ’’नो मास्क नो सर्विस’’ प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को 72 घंटे के लिए सील कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिले के सभी नागरिक इस आदेश की पालना करेंगे। यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं अन्य सुसंगत विविध प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा ।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाकर 30 अप्रैल को रात्रि 12 बजे तक सिरोही जिले में प्रभावी रहेगा। उपरोक्त शर्तो में से किसी का भी उल्लंघन अपराध है और भारी जुमाने एवं आयोजन स्थल को सील करने की कार्यवाही के साथ दंडनीय हैं।
जिला कलक्टर ने देर रात चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया
जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने देर रात करीब 12 बजे जिला चिकित्सालय में उपखड अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्साधिकारी के साथ कोविड-19 के वार्डो एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया और व्यवस्थाओं के संबंध में संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए।