सिरोही। सौर ऊर्जा पम्प परियोजना 2019-20 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (PM-KUSUM) के कम्पोनेंट (B) के तहत कृषकों को हाईटेक उद्यानिकी कृषि के लिए (3, 5, 7.5 एवं 10 एच.पी.) अधिकतम 7.5 एच.पी. तक कार्यक्रम में सभी श्रेणी के समस्त पात्र कृषक जिन्होंने पूर्व में कृषि विद्युत कनेक्शन एवं राज्य व केन्द्र सरकार की किसी भी योजना में सौर उर्जा कृषि पंप पर अनुदान प्राप्त नहीं किया है तथा एसएसओ पोर्टल पर पंजीकृत है।
पंजीकृत सामान्य वर्ग के कृषक तथा अनुसूचित जाति के पंजीकृत कृषकों को लक्ष्यों की पूर्ति तक लाभान्वित किया जायेगा।
सहायक निदेशक उद्यान हेमराज मीना ने बताया कि सामान्य श्रेणी के कृषकों ने पोर्टल पर सौर उर्जा पम्प के लिए 30 सितम्बर 2019 तक एवं अनुसूचित जाति श्रेणी के कृषकों ने आज दिनांक तक आवेदन किया है।
उन कृषकों के कार्यादेश जारी करने की अन्तिम तिथि 10 अगस्त, 2021 की गई है। आवेदित कृषकों को सूचित किया जाता है कि वे सौर उर्जा पत्रावली के समस्त दस्तावेज मय कृषक हिस्सा राशि की डी.डी. स्वयं या डीलर के माध्यम से 10 अगस्त, 2021 से पूर्व उद्यान कार्यालय में जमा करावें। अन्यथा उनसे अगली वाली वरीयता को प्राथमिकता देते हुए कार्यादेश जारी कर दिये जावेंगे।