सिरोही। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय नोडल अभिकरण खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम संचालित है।
इस योजना में राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भी कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में अधिकृत है। इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र के लिये 25 लाख रुपये व सेवा क्षेत्र के लिये 10 लाख रुपये तक के बैंक ऋण का प्रावधान 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण हेतु एवं विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये तक के बैंक ऋण का प्रावधान, साक्षर/आठवीं कक्षा से कम उत्तीर्ण आवेदकों हेतु रखा गया है।
योजना में परियोजना लागत का 35 प्रतिशत तक सरकारी अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
संभाग अधिकारी (खादी) मुकेश कल्ला ने बताया कि वर्तमान में इस योजना में अब नए आवेदकों हेतु पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर प्रक्रिया को और अधिक सरलीकृत कर दी गई है।
इस योजना में उद्योग स्थापित करने हेतु पात्र इच्छुक नवयुवक, बेरोजगार, दस्तकार/शिल्पकार तकनीकी दक्ष व प्रथम पीढ़ी के उद्यमी अपना आवेदन स्थानीय नजदीकी ई-मित्र द्वारा वेबसाईट केवीआई डोट जीओवी डोट इन पर अथवा पीएमईजीपी मोबाईल एप के माध्यम से केवीआईबी ऐजेंसी का चयन कर पीएमईजीपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज आवेदक स्वयं अपलोड कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं।
आवेदन के साथ आवेदकों को स्कोर कार्ड पूर्ण भरना अतिआवश्यक है आवेदन को पूर्ण रूप से ऑनलाइन भरने हेतु अपलोड़ किये जाने वाले सामान्यतः दस्तावेज फोटो, आधार कार्ड, इकाई स्थल का आबादी मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट, विशिष्ट श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), उच्चतम शिक्षा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), राशन कार्ड, निवास मकान के स्वामित्व एवं निवास (स्वयं का/पुश्तैनी) संबंधी जानकारी, आयकर विवरण, जीवन बीमा संबंधी समस्त इंश्योरेंस पाॅलिसीज, बचत खाते (ऋणदात्री बैंक) की पासबुक की प्रति व बचत खाता खोलने की दिनांक, उधार साख यदि हो, जीएसटी नं./शोप एक्ट यदि हो तो प्रस्तावित इाकई स्थल का किरायानामा, ऋण पेटे बंधक हेतु दस्तावेज औद्योगिक संपरिवर्तित दस्तावेज इत्यादि सम्मिलित है।
इसी क्रम में सरकार द्वारा आलोच्य योजना में गत वर्षों में लाभान्वित या कार्यरत इकाईयों हेतु इच्छुक वर्तमान उद्यमी पीएमईजीपी-2 योजना में राशि रुपये 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट इकाई के विस्तार के लिए निर्धारित दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर आवेदन पूर्ण कर संबंधित एजेन्सी के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के संबंध में और अधिक जानकारी हेतु संपर्क किया जा सकता हैं – अश्विनी कुमार गुप्ता, प्रभारी सिरोही संभाग कार्यालय, खादी बोर्ड जोधपुर मो. – 9828795555 पर सम्पर्क कर सकते है।