सिरोही। जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने एक आदेश जारी कर बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार की कड़ी को प्रभावी ढंग से तोडने की आवश्यकता को देखते हुए 11 अप्रैल को वर्तमान हालत के संदर्भ में चर्चा हुई एवं 12 अप्रैल को सभी उपखंड अधिकारियों, धार्मिक गुरूओं एवं धर्मस्थलों के प्रबंधकों के साथ आगामी 15 दिनों तक धार्मिक स्थलों को आमजन के लिए बंद रखे जाने पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। जहां पर अधिकतर प्रतिभागियों ने एकमत प्रकट किया कि जिले में संक्रमित लोगों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से मानव जीवन को आसन्न खतरे से बचाव के लिए 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक समस्त धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे एवं चर्च) आमजन के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों पर पूजा- अर्चना,अरदास, प्रार्थना एवं नमाज के लिए आवश्यक संख्या में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा पास जारी किए जाएंगे। ताकि कर्फ़्यू क्षेत्रों में पूजा- अर्चना, अरदास, इबादत, नमाज एवं प्रार्थना में बाधा उत्पन्न नहीं हों। इसके साथ ही जिले में 30 अप्रैल तक सार्वजनिक स्थलों पर समस्त धार्मिक आयोजनों, मेलों या जुलूस इत्यादि पर भी रोक रहेगी।
विद्यमान परिस्थितियों में यह प्रतिबधात्मक आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है एवं इन परिस्थितियों में उन व्यक्तियो, जिनके विरूद्ध यह आदेश निर्दिष्ट है, पर तत्काल सूचना की तामिल सम्यकरूप से कराने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए यह आदेश धारा 144 (2) सीआरपीसी के तहत एक पक्षीय पारित किया जा सकता है। यह आदेश आज दिनांक से लागू रहेगा। इस आदेश की पालना करने तथा अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए है।