सिरोही। कोरोना संक्रमण से मानव जीवन को बचाने के लिए जिला कलक्टर भगवती प्रसाद द्वारा आज जारी आदेश के मुताबिक कल यानी 22 मई से किसी सार्वजनिक जगह पर पांच या पांच से ज्यादा व्यक्ति इकठ्ठा नहीं हो सकते। प्रत्येक व्यक्ति मास्क का उपयोग करेगा साथ ही सामाजिक दूरी का भी पालन करेगा। सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थल पर पर थूकना भी निषिद्ध है साथ ही शराब, गुटखा एवं तम्बाकू का सेवन भी निषिद्ध हैं। नो मास्क, नो एंट्री की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। उल्लंघन करने पर राजस्थान महामारी अधिनियम एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई। घर में रहें, सुरक्षित रहें।

