सिरोही। जिले में कोरोना (कोविड-19) संक्रमण की स्थिति के मध्यनजर रखते हुये जिले में खाद्य सामग्री व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाये रखने एवं किराणा, फल, सब्जियाॅ, दूध डेयरी, गैस सप्लाई, खाद्य सामग्री के थोक विक्रेता एवं बुनियादी जरूरतमंद दैनिक आवश्यकताओ की पूर्ति करने वाली दुकानों को लाॅकडाउन से मुक्त रखा है।
रसद अधिकारी कालूराम खौड ने बताया कि यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि उक्त समस्त दुकानदार आमजन से निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल नहीं करे एवं कालाबाजारी नहीं करें, इसके लिए जिला कलक्टर द्वारा जिले में अधिक मूल्य वसूली एवं कालाबाजारी रोकने के लिए उडन दस्ते का गठन किया है। उडन दस्ते मे प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक (संबंधित ब्लाॅक), रसद विभाग, विधिक बाट माप अधिकारी, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, वाणिज्यिक कर अधिकारी/प्रतिनिधि, सिरोही/आबूरोड एवं संबंधित थानाधिकारी (संबंधित थाना) सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि उडन दस्ते के सदस्य प्रतिदिन अपने क्षेत्र में भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले में दुकानदारो द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य आमजन से वसूल नहीं किया जावे एवं कालाबाजारी नहीं की जावे। दोषी पाये जाने पर संबंधित दुकानदार के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही संपादित करें, एवं डिब्बा बन्द वस्तुओं पर अंकित एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचान विधिक बांट व माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुऐ) नियम, 2011 के नियम 18(2) के तहत प्रतिबंधित है, इस संबंध में विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ के विधिक नियम- 32 के तहत 5000/- रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय है। कोई भी नागरिक उक्त संबंध में अपनी शिकायत जिला कन्ट्रोल रूम नम्बर 02972-221240 / 02972-225327 पर कर सकते है।