जयपुर । जी हां आज राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व अर्जित करने वाले विभागो के लिए जारी गाईडलाइंस के अनुसार अब शराब की दुकान भी सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक ही खुली रहेगी। साथ ही शनिवार एवं रविवार को शराब की दुकान भी बंद रहेगी।वही वाणिज्य कर विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग,खनिज विभाग एवं पंजीयन मुद्रांक कार्यालय भी शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे।
जनअनुशासन पखवाड़ा में राज्य सरकार के गृह विभाग की नई गाईडलाइन जारी हो गई हैं। जिसके अनुसार अब कोविड प्रबंधन से जुड़े राजकीय कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद रहेंगे। वही ईमित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को बाजार पूर्णता बंद रहेगा। खाद्य पदार्थ और किराणे की दुकानें, आटा चक्की, पशु चारा विक्रेता, सप्ताह में 5 दिन केवल सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक ही खोल सकेंगे। सब्जियां एवं फल साइकिल रिक्शा अथवा ठेले पर रोजाना सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक बेचे जा सकेंगे। वही मंडिया एवं फल सब्जी की दुकान भी रोजाना सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक ही खुली रहेगी। डेयरी और दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6:00 से 11:00 और शाम 5:00 से 7:00 बजे तक खुल सकेगी। वही कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6:00 से 11:00 बजे तक खोल सकेंगे। प्रोसैस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल को खोलने की अनुमति नहीं होगी, यद्यपि होम डिलीवरी कर सकेंगे। निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी, यद्यपि ऑर्डर मिलने पर सामान की सप्लाई कर सकेंगे। विवाह शादी के आयोजनों में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं होगी एवं 3 घंटे का कार्यक्रम ही अनुमत होगा, ऐसे कार्यक्रमों में राजकीय कर्मचारी भेज कर गाइडलाइन की अनुपालना की पुष्टि की जाएगी। विवाह शादी आदि के लिए आर्डर पर कपड़े, आभूषण की होम डिलीवरी की जा सकेगी। बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित, केवल अति आवश्यक कार्य के लिए ही जा सकेंगे। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक की अनुमत रहेगी। शुक्रवार शाम 6:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक तुरंत वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार यह आदेश 25 अप्रैल 2021 को सुबह पांच बजे से प्रभावी होगा।